टेलरिंग शॉप योजना का लें लाभ

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बलिया: उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की ओर से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को टेलरिंग शॉप योजना के तहत लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ही इस योजना के तहत पात्र होंगे.

टेलरिंग शॉप योजना की कुल लागत 20 हजार है, जिसमे 10 हजार अनुदान व शेष 10 हजार ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी. इसे ऋण वितरण की तिथि के एक माह पश्चात से 36 समान मासिक किस्तों में वापस करना होगा. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं और राज्य आजीविका मिशन से संचालित स्वयं सहायता समूहों में पात्र अनुसूचित जाति की महिलाओं एवं कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई-कढाई ट्रेड में प्रशिक्षित व्यक्तियों अथवा महीलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी. पूर्व में निगम की किसी भी योजना में लाभान्वित व्यक्ति पात्र नहीं होगे. आवेदन करते समय जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं प्रोजेक्ट कास्ट तथा फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है.

(बलिया से कृष्णकांत पाठक की रिपोर्ट)