निःशुल्क वकील भी सुविधा उपलब्ध: पूनम कर्णवाल

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बलिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पूनम कर्णवाल नेे जिला कारागार बलिया का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के बाद जेल में ही विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर लगाया. इसमें प्राधिकरण की सचिव ने कैदियों को तरह-तरह के नियम कानूनों की जानकारी दी. बताया कि यदि किसी प्रकार की कानूनी मदद की जरूरत हो तो इसकी जानकारी एक सादे कागज पर कारागार अधीक्षक को दी जा सकती है. यही नहीं, जिन कैदियों के पास वकील नहीं है, उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वकील की भी सुविधा पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध कराता है. इसकी फीस प्राधिकरण अपनी तरफ से देती है. उन्होंने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि कोई आवेदन आए तो तत्काल प्राधिकरण के कार्यालय में भिजवाएं, ताकि कैदियों को मदद मिल सके.