सिकंदरपुर(बलिया)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्थानीय तहसील अंतर्गत मासूमपुर गांव में स्थित तालाब से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है. साथ ही तहसीलदार से हर माह तालाब बहाली के कार्यों की फोटोग्राफी सहित प्रगति आख्या पेश करने को कहा है.
कोर्ट ने कहा है कि जब तक गहराई तक तालाब पूरी तरह बहाल नहीं हो जाता और पानी का साधन नहीं बन जाता, कार्य के प्रगति जानकारी पेश की जाती रहे.
यह आदेश न्यायमूर्ति अमित स्थल कर नियाज अहमद को जनहित याचिका पर अधिवक्ता परवेज इकबाल अंसारी व आरसी उपाध्याय को सुनकर दिया. जनहित याचिका के अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज मासूमपुर गांव के तालाब पर अतिक्रमण कर लिया गया है. कई लोगों ने तालाब पर कब्जा कर लिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया के जिलाधिकारी को याची की शिकायत पर विचार करने का निर्णय लेने का निर्देश दिया था. अदालत में अब तालाब को पूरी तरह बहाल करने का निर्देश दिया है.
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