फसल बीमा योजना का लें लाभ: जिलाधिकारी

बलिया। जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने सभी बैंक समन्वकों को निर्देश दिया है कि गैर ऋणी किसानों को भी सहुलियत प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा का अधिक से अधिक लाभ दिलाना सुनिश्चित कराएं. किसानों से भी अपील की है कि फसल बीमा अनिवार्य रूप से कराएं, ताकि नुकसान की स्थिति में राहत मिल सके. योजना के अन्तर्गत 31 दिसंबर तक प्रीमियम की कटौती कराकर फसल का बीमा कराया जा सकता है.

जिलाधिकारी ने प्रति हेक्टेयर प्रीमियम की जानकारी देते हुए बताया कि गेहूं के लिए 704 रू, चना के लिए 648 रू, मटर के लिए 562 रू, मसूर के लिए 681 रू का प्रीमियम निर्धारित किया गया है. आलू पर 4418 रूपया प्रति हेक्टेयर का प्रीमियम है. बीमा कराने के बाद प्राकृृतिक आपदा में या रोग कीट लगने से फसल क्षति की स्थिति में वित्तीय सहायता दी जाएगी. कटाई के बाद खेत में सुखने के लिए रखी फसल भी नष्ट होगी तो बीमा कवर के रूप से राहत दी जाएगी. उन्होंने बताया कि ऋणी किसानों का प्रीमियम बैंक काट लेगा, यानि वे अनिवार्य रूप से योजना में सम्मिलित होंगे। जबकि गैर ऋणी किसानों को फसल बीमा कराना होगा. इसके लिए उनको बीमित फसल के वास्तवित आच्छादन की पुष्टि के लिए लेखपाल या राजस्व निरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र या स्वघोषित प्रमाण पत्र एवं खतौनी की प्रतिलिपि के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं. गैर ऋणी किसान का बैंक खाता होना जरूरी होगा. सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि किसानों को सहुलियत प्रदान करते हुए योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ दें.

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