जीएसटी रिटर्न या चालान से सम्बन्धित आॅनलाइन पेमेन्ट की प्रक्रिया की दी गई जानकारी

बलिया। शुक्रवार को कोषागार में सभी बैंक के अधिकारियों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की गयी. जिसमें इस महीने से जमा होने वाले जीएसटी रिटर्न या चालान से सम्बन्धित आॅनलाइन पेमेन्ट की प्रक्रिया और जीएसटी एक्ट की व्यवस्थाओं से अवगत कराया गया.

जीएसटी के नियम 85 से 88 (भुगतान की प्रक्रिया व आॅन लाइन लेजर) के सम्बन्ध में व आॅन लाइन चालान के प्रारूप समेत कई बिन्दुओं से अवगत कराया गया. कार्यशाला में यह भी स्पष्ट किया गया कि टैक्स का भुगतान कैश, चेक या डीडी के द्वारा अधिकतम दस हजार जीएसटी पोर्टल पर जेनरेट किये गये आॅनलाइन चालान के माध्यम से किया जा सकेगा. इससे उपर का कर/शुल्क/ब्याज आदि की भुगतान नेट पेमेंट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड,आरटीजीएस या नेफ्ट के द्वारा किया जा सकता है. कार्यशाला में ट्रेजरी अफसर प्रकाश सिंह, उपायुक्त राज्य कर कौशल कुमार श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त जयन्त कुमार सिंह, रविन्द्र नाथ राम, राज्य कर अधिकारी मनोज कुमार वर्मा के अलावा सभी बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे.

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