खाद्यान्न का वितरण नियमानुसार हो : डीएसओ

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बलिया। जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने कहा है कि अपनी दुकान से सम्बन्धित अन्त्योदय कार्डधारकों में नियमानुसार 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा गेहूं, 15 किग्रा0 चावल) एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों में प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न (3 किग्रा0 गेहूं, 02 किग्रा0 चावल) वितरण करना सुनिश्चित करें.

जिलापूर्ति अधिकारी ने कहा कि यदि किसी उचित दर विक्रता के वितरण के विरू़द्ध शिकायत प्राप्त होती है एवं जांचोपरान्त अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित उचित दर विक्रेता का अनुबंध पत्र निलम्बित करते हुए निरस्त करा दिया जायेगा और उसके विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज करा दी जायेगी. उन्होेंने समस्त पूर्ति निरीक्षक को निर्देश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त उचित दर विक्रेताओं का रोस्टर के अनुसार हाट शाखा केन्द्र से उठान एवं उनके गोदाम का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन कर कार्डधारकों में खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करायें.