अबकि बीएसए पर 25,000 का जुर्माना

This item is sponsored by Maa Gayatri Enterprises, Bairia : 99350 81969, 9918514777

यहां विज्ञापन देने के लिए फॉर्म भर कर SUBMIT करें. हम आप से संपर्क कर लेंगे.

रसड़ा (बलिया)|  राज्य सूचना आयुक्त ने एक अध्यापक की नियुक्ति में हीलाहवाली पर बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह पर अर्थदण्ड पच्चीस हजार रुपये लगाया है.

परिषदीय स्कूलों से संबंधित खबरों के लिए कृपया यहां क्लिक या टैप करें

नगर के प्रधानाध्यापक संत रविदास विद्यालय, डेहरी को शिक्षा निदेशालय से महावीर अखाड़ा निवासी देवमुनि प्रसाद का नियुक्ति पंत्र 4 मई 2004 को प्राप्त हुआ था. आरोप है कि इस नियुक्ति के मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह द्वारा हीलाहवाली की जा रही थी. इसकी शिकायत देवमुनि प्रसाद ने राज्य सूचना आयोग से की थी. इस पर आयोग ने 15 अक्टूबर 2015 को सुनवायी की. विभाग ने आठ दिसम्बर को पंजीकृत डाक के माध्यम से जनसूचना अधिकारी / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया को नोटिस भी प्रेषित भी किया.

इसे भी पढ़ें – अनुपस्थित मिले 18 शिक्षक, बीएसए ने चलायी वेतन पर कैंची

इस पर किसी भी प्रतिनिधि के उपस्थित न होने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी के वेतन से पच्चीस हजार रुपये की वसूली तीन किस्तों में करने का आदेश दिया. साथ ही विभाग ने जिलाधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी बलिया, एवं प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन को आशय का साथ आदेशित किया कि वह उपरोक्त आदेश का अनुपालन अपने स्तर से भी सुनिश्चित कर कृत कार्रवाई कर आयोग को सूचित करें.

  • बलिया LIVE की लेटेस्ट पोस्ट से अपडेट रहने के लिए #बलियाLIVE के फेसबुक पेज को लाइक करें.
  • बलिया LIVE के ट्विटर के जरिये लेटेस्ट अपडेट के लिए @ballialive_ को फॉलो करें.
  • बलिया LIVE के वीडियो देखने के लिए बलिया LIVE Official चैनल यूट्यूब पर विजिट करें.
  • अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार या परिचित बलिया से बाहर या किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं तो उनसे भी शेयर करें.
  • अपने सुझाव, सलाह या कोई और जानकारी/फीडबैक देने के लिए हमारा CONTACT पेज विजिट करें.