बलिया. उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विक़ार अहमद अंसारी के आदेशानुसार, प्रभारी सचिव/सिविल जज (सी0डि0) सर्वेश कुमार मिश्र के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया में कार्यरत पराविधिक स्वयं सेवक राम सुमेर यादव, आशुतोष कुमार यादव एवं लाल बाबू यादव द्वारा 18 फरवरी को रोड़वेज बस स्टेशन बलिया में 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत व्यापक प्रचार-प्रसार पम्पलेट आदि के माध्यम से किया गया तथा पम्पलेट जनमानस के मध्य वितरित किया गया.
सभी जनसामान्य को यह अवगत कराया गया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में भूमि सम्बन्धित वादों, बैंक वसूली वादों, किरायेदारी वादों, धारा 138 एन0आई0एक्ट, उपभोक्ता फोरम वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, नगर पालिका/नगर निगम टैक्स वसूली मामलों, पंजीयन/स्टैम्प मामलों, मोबाईल फोन एवं टेलीफोन मामलों, मेड़बंदी एंव दाखिल खारिज मामलों, श्रम विवादों, आयकर बैंक वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामलों, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अधीन पुलिस तथा आर0टी0ओ0 द्वारा किये गये चालान, मनोरंजन कर, बाट तथा माप (प्रचालन), चलचित्र व अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार निस्तारण लोक अदालत के दिन करा सकते है। बैंक से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण भी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च के दिन करा सकते है.
सभी जनसामान्य को यह भी अवगत कराया जाता है कि आप अपने या अपने किसी परिचित के उपरोक्त विवादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहते है, तो अपना प्रार्थना पत्र कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय परिसर बलिया में प्रस्तुत कर सकते है. आप सभी जनसामान्य से आग्रह है कि इस सस्ते, सुलभ न्यायिक प्रक्रिया का लाभ उठायें.
(बलिया से केके पाठक की रिपोर्ट)