जनसामान्य को यह अवगत कराया गया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में भूमि सम्बन्धित वादों, बैंक वसूली वादों, किरायेदारी वादों, धारा 138 एन0आई0एक्ट, उपभोक्ता फोरम वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, नगर पालिका/नगर निगम टैक्स वसूली मामलों, पंजीयन/स्टैम्प मामलों, मोबाईल फोन एवं टेलीफोन मामलों, मेड़बंदी एंव दाखिल खारिज मामलों, श्रम विवादों, आयकर बैंक वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामलों, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अधीन पुलिस तथा आर0टी0ओ0 द्वारा किये गये चालान, मनोरंजन कर, बाट तथा माप (प्रचालन), चलचित्र व अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार निस्तारण लोक अदालत के दिन करा सकते है। बैंक से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण भी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च के दिन करा सकते है.