शिक्षकों के पदोन्नति में आरक्षण का अड़ंगा

उच्चतम न्यायालय यह स्पष्ट आदेश दे चुका है कि पदोन्नति में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा. इसके बावजूद बलिया में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद पर की गई 368 शिक्षकों की पदोन्नति बाधित है. बलिया ही नहीं, इस प्रकार के मामले प्रदेश के सभी जनपदों में समान है. जुलाई 2015 में प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद पर की गई. पदोन्नत के विरुद्ध प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षक आरक्षण की मांग को लेकर हाईकोर्ट चले गए.