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बलिया जिले में 31 जुलाई तक क्यों लगा धारा-144
बलिया. विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (पी०जी०)-2023 व बी०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2023-24तथा आगामी त्यौहार ईदुज्जुहा (बकरीद), मोहर्रम को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार ने बताया है कि जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 05 जून से 31जुलाई तक के लिए धारा-144 लागू किया गया है.
नगरीय चुनाव के मद्देनजर किसी भी समस्या के निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित
बलिया. रवीन्द्र कुमार जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ने आदेशित किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के अन्तर्गत इस जनपद के समस्त नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में 11.05.2023 को मतदान सम्पन्न होगा.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में मतदान प्रतिशत बहुत ही कम है जो लगभग 54% हैं. उन्होंने बताया कि इस बार 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और दिव्यांग लोगों के लिए घर पर भेज कर मतदान करने की व्यवस्था थी जिनमें से 80 वर्ष से अधिक 483 लोगों ने वोट डाला. जबकि दिव्यांग लोगों में 204 लोगों ने वोट डाला. कुल 687 लोगों ने वोट डाला.
25 जनवरी को पूर्वाह्न 10 बजे से जिला निर्वाचन कार्यालय मॉडल तहसील में ईवीएम/वीवीपैट भंडार गृह जनपद में ईवीएम मशीनों को वेयरहाउस/स्ट्रांगरूम से निकालकर अलग-अलग विधान सभावार वेयरहाउस/स्ट्रांगरूम में ईवीएम तथा वीवीपैट मशीनों को समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/ मंत्री की उपस्थिति में रखा जाएगा. यह जानकारी अपर जिलाधिकारी/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी है.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और चुनाव से पहले सारी तैयारियां करा लें. उन्होंने कहा कि जो भी निर्देश जारी हो रहे हैं वह तत्काल पूरा किया जाए. उन्होंने आम जन लोगों से भी चुनाव के संदर्भ में बात चीत की और उनकी राय मांगी साथ ही कहा कि आप लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर बिना किसी डर के अपने मत का प्रयोग करिए. किसी तरह की कोई बाधा हो तो जिला अधिकारी कार्यालय या पुलिस कंट्रोल रूम को तत्काल खबर दें.