प्रत्याशी सहित अब 20 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्ति डोर टू डोर चुनाव प्रचार नहीं करेगें

आगामी दो माह तक की अवधि के लिए धारा-144 लागू किया गया है. जिसमें प्रत्याशी सहित 10 व्यक्तियों के स्थान पर अब 20 व्यक्तियों से ज्यादा (सुरक्षा गार्ड को छोड़कर) व्यक्ति डोर टू डोर चुनाव प्रचार नहीं करेगें. उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा.

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कच्ची शराब के साथ एक गिरफ्तार

सोमवार की रात मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति कच्ची शराब के साथ रेवती की ओर से बादिलपुर मोड़ पर आने वाला है. सूचना मिलते ही त्वरित कार्यवाही करते हुए मिलते ही क्षेत्र भ्रमण में निकले उपनिरीक्षक शिवमूर्ति तिवारी अपने हमराहियों के साथ मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंच गए. पुलिस को देख एक व्यक्ति दो पीपीओ के साथ भागने लगा.