बलिया : वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के मद्देनजर जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने पराली और अन्य कृषि अपशिष्ट को नहीं जलाने का निर्देश दिया है. इसका उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध जुर्माने के साथ कार्रवाई के लिए कहा है.
धान की फसल काटने की कम्बाइन मशीन में अगर एक्स्ट्रा राईपर यंत्र न लगा हो तो उसे संबंधित थाना में खड़ा कर देने का निर्देश दिया. क्षेत्रीय लेखपाल के जरिये सर्वे कराकर खसरा में इसका इंद्राज कराया जाय कि किसान द्वारा गाटे पर पराली जलायी गयी है.
पराली जलाने वाले किसान को सरकारी योजनाओं के लाभ न देने के संबंध में कार्यवाही करने का निर्देश दिया. ग्राम स्तरीय अधिकारियों और ग्राम पंचायत सचिव/लेखपाल के माध्यम से खेतों में पराली न जलाना सुनिश्चित कराया जाये.
जिलाधिकारी ने इसका उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध जुर्माना और आरोपित करते हुए वसूली भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.