इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद उत्तर प्रदेश की सभी जिला अदालतों-अधीनस्थ अदालतों और अधिकरणों खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अधिकतम 30% स्टाफ और अधिकतम आठ न्यायिक अधिकारियों को रोटेशन से बैठाकर जरूरी मामलों की सुनवाई की जाए।
इससे पहले हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति ने पूर्व निर्धारित ग्रीष्मकालीन अवकाश को संशोधित करते हुए 10 मई से 4 जून तक ग्रीष्मावकाश घोषित किया था। शनिवार को साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू है। अब सोमवार से हाई कोर्ट की प्रयागराज स्थित प्रधान पीठ, लखनऊ खंडपीठ और सभी जिला अदालतों- अधीनस्थ अदालतों में नियमित सुनवाई शुरू हो जाएगी। अभी तक अति आवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई हो रही थी।