बिना मशीन नहीं होगा उर्वरक विक्रय
बलिया। ऐसे उर्वरक विक्रेता जिन्होंने अब तक पीओएस मशीन प्राप्त नहीं किया है, उनको एक और अवसर दिया गया है. वे कृषि भवन सभागार में 05 अप्रैल को उपस्थित होकर अपना पीओएस मशीन प्राप्त कर लें. कृषि अधिकारी जेपी यादव ने बताया कि जिनकी मशीन में कोई गड़बड़ी हो, वे मशीन के साथ आएं. उनके लिए मशीन बनाने वाले इंजीनियर भी मौजूद रहेंगे.
शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में उर्वरक वितरण का कार्य पीओएस मशीन से ही हो रहा है. पारदर्शिता एवं कृषकों के सुगम उर्वरक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए संतुलित उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि सभी उर्वरक विक्रेता के पास पीओएस मशीन हो. कृषि अधिकारी ने बताया कि अभी तक जनपद के कुल पंजीकृत उर्वरक विक्रेताओं में से 74 उर्वरक विक्रेताओं ने पीओएस मशीन प्राप्त नहीं किया है. पीओएस मशीन प्राप्त करने के लिए उर्वरक विक्रेता के पास अपना उर्वरक विक्रय का अनुबंध पत्र (उर्वरक लाइसेंस), 2जी इंटरनेट कनेक्टिविटी का सिम कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा. अन्यथा पीओएस मशीन दिया जाना संभव नहीं हो सकेगा.
बिना मशीन उर्बरक बेचा तो कार्रवाई
कृषि अधिकारी जेपी यादव ने जोर देकर कहा है कि बिना पीओएस मशीन के उर्वरक बिक्री करते हुए यदि कोई उर्वरक विक्रेता पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार उर्वरक गुण (नियंत्रण) आदेश 1985 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही होगी. ऐसे उर्वरक विक्रेता जिनको पीओएस मशीन के संचालन की जानकारी नहीं है उनके लिए आज ही प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होना है. इसलिए मशीन चलाने सम्बधी जानकारी से लिए कृषि भवन सभागार में आ सकते हैं.