
बलिया. हाईकोर्ट के आदेशानुसार यूपी में एडेड संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में उत्तर मध्यमा स्तर पर व्याकरण और साहित्य के संविदा शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड की अनिवार्यता नहीं है.
अपर निदेशक माध्यमिक डॉ. महेन्द्र देव ने शासनादेश में यह संशोधन जारी किया है. इससे पहले अपर निदेशक माध्यमिक आराधना शुक्ला ने 24 जुलाई को प्रदेश के 567 संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में 1119 रिक्त पदों पर संविदा शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी किया था.
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उस आदेश में उत्तर मध्यमा स्तर पर व्याकरण और साहित्य अध्यापकों की भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता रखी गई थी. इसके खिलाफ सुभाष तिवारी और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका की थी. उनका तर्क है कि साल 2009 की नियमावली के अनुसार ऐसा प्रावधान नहीं था.
इससे पहले हाईकोर्ट ने इस संबंध में 7 सितंबर को नियमावली के अनुसार संशोधन के आदेश दिए थे, जिसके क्रम में एडी डॉ. महेन्द्र देव ने 8 सितंबर को शुद्धपत्र जारी किया है.