उभांव थाना प्रभारी विपिन सिंह ने नए आपराधिक कानूनों पर जनता को दी जानकारी

Ubhaon SHO Vipin Singh

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उमेश गुप्ता, बेल्थरारोड,बलिया

बेल्थरारोड,बलिया. उभांव थाने के प्रभारी निरीक्षक विपिन सिंह ने भारत सरकार ओर से एक जुलाई से लागू किये गये नए आपराधिक कानूनों के संबंध मे क्षेत्रीय जनता को जानकारी दी।

प्रभारी निरीक्षक विपिन सिंह ने नए कानून के तहत हो रहे बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि नये नियम में किसी भी घटना से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को विशेष महत्व दिया गया है. ई-मेल के जरिए या जारी किए गए फोन नंबर से भी एफआईआर किए जा सकने की जानकारी दी. बताया कि 3 से 7 वर्ष के अन्दर जिस अपराध में सजा का प्रावधान निर्धारित किया गया है, ऐसे मामलों में घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर एफआईआर से पूर्व प्रारम्भिक जांच उच्चाधिकारियों से इजाजत लेकर 14 दिनों की अवधि में जांच करने का अधिकार पुलिस को दिया गया है. सक्षम न्यायालय को भी मुकदमों की सुनवाई की अवधि निर्धारित कर दिया गया है.

इस मौके पर उप निरीक्षक सुमित सिंह, उप निरीक्षक रामधारी सोनकर, उप निरीक्षक नीरज यादव, उपनिरीक्षक राम अनुज शुक्ल, कांस्टेबल शिवम राय, कंप्यूटर ऑपरेटर विवेक पाठक, हेड मुहर्रिर विजय चंद्र यादव, बेद प्रकाश यादव, जितेन्द्र पासवान आदि मौजूद रहे.

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