बलिया : जिलाधिकारी सह जिला मजिस्ट्रेट श्रीहरि प्रताप शाही ने कहा है कि 10 मार्च को मादक पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने बताया कि 9 मार्च को सायंकाल होलिका दहन और 10 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा.
इसको सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में मनाने और शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद में सभी मादक वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध आवश्यक है.
जिलाधिकारी ने सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी, एफएल-7 बार, एफएल-9/9ए, सीएल-2, एफएल-2/2बी, थोक और फुटकर बिक्री की दुकानें 10 मार्च को बंद रखने का आदेश दिया है.
इस आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए आबकारी अधिकारी और अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है.