Ballia Breaking News: एसओ व एसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश
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आशीष दूबे, बलिया
सिकन्दरपुर थाने से जुड़े एक मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) महेश चंद्र वर्मा की अदालत में चल रही है. सूत्रों के अनुसार वर्ष 2011 में दर्ज मुकदमा का सेशन ट्रायल विचाराधीन है, जबकि हाईकोर्ट की ओर से पत्रावली को शीघ्र निबटारा करने का आदेश दिया गया है.
इस मामले के आरोपी सिकंदरपुर निवासी ओमप्रकाश अपने अधिवक्ता के जरिये गैर जमानती वारंट निरस्त कराने के लिए कोर्ट में हाजिर हुआ.
कोर्ट का मानना है कि एसओ सिकन्दरपुर व एसआई सिकंदरपुर द्वारा असत्य एवं भ्रामक तामिला बिना जीडी में चढ़ाये ही पेश किया गया है.
यह अवमानना व नैतिक दायित्वों के प्रति उदासीनता के श्रेणी में आता है. विशेष न्यायाधीश ने तीन दिनों के अंदर केस दर्ज करने का आदेश दिया है.
गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने से नाराज कोर्ट ने एसओ व एसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है.
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