सिकंदरपुर (बलिया)। नवानगर, पंदह एवं मनियर (आंशिक) ब्लॉकों के कोटेदारों की एक बैठक तहसील कार्यालय के सभागार में हुई. इसमें उप जिलाधिकारी अनिल कुमार चतुर्वेदी ने वितरण प्रणाली के तहत शासन की मंशा से कोटेदारों को अवगत कराया.
साथ ही अपने विपणन केंद्र से एक ही दिन खाद्यान्नों का उठान करने का निर्देश दिया. यह निर्देश दिया कि सभी कोटेदार कार्ड धारकों को निर्धारित दर व मात्रा में गेहूं और चावल प्रदान करेंगे. चेतावनी दिया कि वितरण में किसी प्रकार की धांधली की शिकायत पर संबंधित कोटेदार के खिलाफ नियमानुसार कारवाई की जाएगी.
बताया कि नियम के अनुसार प्रत्येक कार्ड धारक को 20 किलोग्राम चावल व 15 किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा. यह भी बताया कि राशनकार्डों की जांच कराई जाएगी. जिस कार्ड धारक का नाम इंटरनेट पर होगा. उसे ही आवश्यक वस्तु प्रदान की जाएगी. तसीलदार मनोज कुमार पाठक, सप्लाई इंस्पेक्टर संतोष यादव, सुरेश यादव, ललिता चौहान, शिव शंकर यादव, रामप्रवेश, प्रदीप राय, आरसी सिंह आदि इस मौके पर मौजूद थे.
पंदह प्रतिनिधि के अनुसार नवानगर विकासखंड के ग्राम पंचायत जमुई में शुक्रवार को हाईकोर्ट इलाहाबाद के निर्देश के क्रम में एसडीएम सिकन्दरपुर अनिल कुमार चतुर्वेदी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत में पात्र गृहस्थी में पात्रों के चयन हेतु खुली बैठक की गई. जिसमें गांव के लोगों द्वारा पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया गया.
ज्ञात हो कि जमुई गांव निवासी परवेज अहमद द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दायर की गई थी कि गांव की पात्रता सूची में 23 पात्र व्यक्तियों का चयन नहीं किया गया है. जबकि 40 अपात्र लोगो का चयन किया गया है. जिसके सन्दर्भ में उपजिलाधिकारी सिकन्दरपुर की देख रेख में पात्रता सूची की जांच गहनता से की गई.
जिसमें से गांव वासियों की देखरेख में पात्र लाभार्थियो का चयन किया गया. इस दौरान सीओ सिकंदरपुर श्याम देव, एसओ सिकंदरपुर अशोक कुमार यादव, एडीओ पंचायत नवानगर अनिल कुमार वर्मा, पूर्ति निरीक्षक सन्तोष यादव, जिला पंचायत सदस्य अनन्त मिश्रा, मारकंडे शर्मा, ज्ञानचंद कन्नौजिया, मन्यकेस्वर प्रसाद, गंवेन्द्रनाथ पाठक, दिनेश कनौजिया, कृष्णानंद राय, अभिषेक सिंह, अशोक यादव, सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे.