बलिया : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव (पूर्ण कालिक) रिचा वर्मा ने बताया है कि जनपद और तहसील स्तर पर 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगायी जा रही है.
इसमें भूमि संबंधी, बैंक वसूली, किराएदार, धारा 138 एनआई एक्ट उपभोक्ता फोरम, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, नगर पालिका/नगर निगम टैक्स वसूली मामलों, सेवानिवृत्ति परिलाभों संबंधित मामलों की सुनवाई होगी.
वहीं, इनमें पंजीयन/स्टैम्प, मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क, मेड़बंदी एवं दाखिल खारिज, पयार्वरण प्रदूषण संबंधी, अध्यापकों को वेतन आदि भुगतान आदि से संबंधित मामले भी शामिल हैं.
इसके अलावा राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों, सेवा विवादों, श्रम विवादों, आयकर बैंक वित्तीय संस्थानों संबंधी मामले भी शामिल हैं.
साथ ही, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अधीन पुलिस तथा आरटीओ द्वारा किए गए चालान, मनोरंजन कर, वाट तथा माप (प्रचालन), चलचित्र व अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का निस्तारण सुलह-समझौता द्वारा किया जायेगा.(तस्वीर प्रतीकात्मक है.)