Ballia Crime News: कोर्ट ने आरोपी कोचिंग टीचर को 25 साल की सुनाई सजा
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आशीष दूबे, बलिया
पुलिस अधीक्षक बलिया, देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 376 (3), 506 भादवि व धारा 5एफ/6, 13/14 पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पैंतीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है.
वादी ने पकड़ी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री 10वीं की छात्रा है. वह कोचिंग करने के लिए जाती थी. कोचिंग के दौरान ही आरोपी कोचिंग टीचर धीरज वर्मा ने वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अश्लील हरकत करते हुए अनेकों फोटो एवं वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड कर दिया.
वहीं, मोबाइल से बार-बार फोन कर वादी को ब्लैक मेल कर रहा था. कह रहा था कि अगर अपनी नाबालिग बिटिया का विवाह उससे नहीं करोगे तो वह वादी की इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा. वादी के नाते रिश्तेदार, हर जगह ये वीडियो भिजवा देंगे.
उसके बाद भी नहीं माने तो तुम लोगों को परिवार सहित जान से मार देगा. तुम्हें हर हालत में शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा.
इस घटना के बाद से वादी का पूरा परिवार दहशत में था. लोक लाज के भय से हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे. प्रार्थनापत्र के आधार पर सम्बन्धित थाने में अभियुक्त धीरज वर्मा के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसकी विवेचना पूर्ण कर विवेचक द्वारा चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की गयी थी.
बलिया पुलिस व मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सजा सुनायी गयी.
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