जेसीबी मशीन से ग्राम समाज के गड्ढे पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया

नरहीं, बलिया. प्रदेश सरकार द्वारा गड्ढों को अतिक्रमण मुक्त करने के अभियान में थाना क्षेत्र के सोहांव गांव में जेसीबी से गड़ही की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया.

 

मंगलवार सोहांव गांव के आराजी नंबर 204 में गड्ढा दर्ज है जिसका कुल रकबा 429 एयर था. उक्त जमीन पर गांव के ही दर्जनों लोगों ने अतिक्रमण करके पक्का निर्माण करा लिया था जिसको खाली करने के लिए बार बार प्रशासन ने इन कब्जेदारों को नोटिस जारी किया था, परंतु प्रशासन के बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद उक्त लोग गड्ढे से अतिक्रमण खाली नहीं कर रहे थे इसके बाद सदर तहसीलदार ने न्यायालय से उक्त कब्जे की जमीन का बेदखली का आदेश कराया. आदेश मिलने के बाद सदर तहसीलदार सदानंद सरोज राजस्व टीम के साथ नरहीं पुलिस के साथ सोहांव गांव पहुंचे और उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई परंतु प्रशासन के आगे किसी की एक नहीं चली और सारे कब्जेदारो का अवैध निर्माण गिरा दिया गया.

 

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इस मौके पर सदर तहसीलदार सदानंद सरोज, क्षेत्रीय लेखपाल रविंद्र कुमार, कानूनगो रंजीत बहादुर सिंह, नायब तहसीलदार संत विजय सिंह सहित थाना प्रभारी मदन पटेल फोर्स के साथ मौजूद रहे.

(नरहीं संवाददाता विशंभर प्रसाद की रिपोर्ट)

 

 

 

स्वरोजगार शुरू करने के लिए युवाओं को वित्तीय सहायता

बलिया. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर०एस० प्रजापति ने बताया है कि जनपद की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृण करने एवं बेरोजगारो का स्वरोजगार की तलाश में शहरों के तरफ पलायन को कम करने की दृष्टि से जनपद के बेरोजगारो को अपने ही गांव में स्वरोजगार की स्थापना किये जाने हेतु स्थानीय बैंको के सहयोग से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बैंको से वित्तीय सहायता प्राप्त कर स्वरोजगार शुरू कर सकते है. इसके लिए उन्हे विभाग द्वारा जारी वेबसाइट पर आनॅलाईन आवेदन करना होगा.

 

मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (MMGRY) के अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड बलिया द्वारा बेरोजगार एवं जूनियर हाईस्कूल उत्तीर्ण युवक-युवतियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण दिये जाने का प्राविधान है. इसमें उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है. जिनमें बैंक द्वारा स्वीकृत व वितरित पूँजीगत ऋण धनराशि पर ब्याज उपादान का लाभ स्थापित व वितरित इकाई के पक्ष में 5 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा.

 

आवेदन पत्र आनलाईन माध्यम से बेवसाइट www.upkvib.gov.in मे मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के ऑनलाईन पोर्टल पर किया जा सकता है, आवेदन के लिए शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान द्वारा जारी जनसंख्या प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कार्यस्थल का नजरी नक्शा पोर्टल पर अपलोड करने होगे. जिसकी एक प्रति जिला ग्रामोद्योग कार्यालय बलिया में जमा करना आवश्यक होगा. योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए.

 

इसी तरह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत उद्योग (उत्पादन) एवं सेवा क्षेत्र के लिए उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड बलिया द्वारा जनपद के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए उत्पादन क्षेत्र में 50 लाख तक तथा सेवा क्षेत्र में 20 लाख तक के ऋण बैंक के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते है। जिसमें बैंक द्वारा स्वीकृत व वितरित प्रोजेक्ट काष्ट का 25 से 35 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जायेंगा. आवेदन पत्र ऑनलाईन माध्यम से बेवसाइट www.kviconline.gov.in में Pmegp e-Portal (एजेन्सी में KVIB चयन करें) पर क्लिक कर आवेदन किया जा सकता है. आवेदन पत्र ऑनलाईन किए जाने के लिए शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान द्वारा जारी जनसंख्या प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पोर्टल पर अपलोड करने के साथ स्कोर कार्ड पूर्ण कर आवश्यक प्रपत्र अपलोड करने होगे. जिसकी एक प्रति कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा. योजना के तहत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए. विशेष जानकारी हेतु मो0नं0 7408410763 श्री आर०एस० प्रजापति, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, बलिया पर सम्पर्क किया जा सकता है.

(बलिया से केके पाठक की रिपोर्ट)

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