Ballia Crime News: गैर इरादतन हत्या व दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलें में 10 साल की सजा, लगा जुर्माना

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आशीष दूबे, बलिया

गैर इरादतन हत्या व दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषियों को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है.

पकड़ी थाना क्षेत्र के कुड़ही (पूर) गांव में साल 2001 में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गयी. इस घटना में घायल एक व्यक्ति की मौत हो गयी. पुलिस ने मृतक के परिवार की ओर से दी गयी तहरीर के आधार पर फुलेन चौहान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया.

विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया. इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फुलेन को दोषसिद्ध पाते हुए 10 साल की कैद व 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया.

उधर, पकड़ी थाने में दर्ज दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के आरोपी बबुरानी निवासी बृजेश राजभर को 10 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाया.

साल 2018 में पकड़ी पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया. कुछ दिनों बाद आरोपी जमानत पर रिहा हो गया. पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया. इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सजा सुनाया.

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