शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए 25 जुलाई तक करे, ऑनलाइन आवेदन

Apply online till July 25 for Shaadi-Vivah Protsahan Puraskar Yojana
शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए 25 जुलाई तक करे, ऑनलाइन आवेदन

 

बलिया. जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ए0के0 गौतम ने बताया है कि दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पति में से युवक के दिव्यांग होने पर सामान्य युवती द्वारा विवाह करने पर रू0 15 हजार तथा दम्पति में से युवती के दिव्यांग होने पर सामान्य युवक द्वारा विवाह करने पर रू0 20 हजार एवं दम्पति में दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35 हजार की धनराशि प्रदान की जाती है.

पुरस्कार पिछले वित्तीय वर्ष तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुए विवाह पर ही देय है. दम्पति आयकरदाता की श्रेणी में न हो, युवक की आयु 21 से 45 वर्ष एवं युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगताधारी हो तथा विवाह प्रमाण-पत्र (कार्ड) आवश्यक है.

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विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन 25 जुलाई तक किया जाना आवश्यक है. अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन से सम्पर्क कर सकते है.

बलिया से केके पाठक की रिपोर्ट
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