धरना, प्रदर्शन, जनसभा में भाग लेने पर होगी कार्रवाई – जिलाधिकारी

This item is sponsored by Maa Gayatri Enterprises, Bairia : 99350 81969, 9918514777

यहां विज्ञापन देने के लिए फॉर्म भर कर SUBMIT करें. हम आप से संपर्क कर लेंगे.

बलिया। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध धरना, प्रदर्शन, जनसभा व विज्ञापन आदि के कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में भीड़ जुटाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है. उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा मास्क का उपयोग भी नहीं किया जा रहा है.

महामारी के दृष्टिगत शासनादेश द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगाई गई है. महामारी अधिनियम आपदा अधिनियम धारा-144 दप्रस के उल्लंघन के कारण धारा- 188 भादंवि के अंतर्गत उक्त कृति दंडनीय अपराध है. धारा 144 दप्रस के अंतर्गत इस आशय का आदेश पूरे जनपद में जारी है, जो अभी तक प्रभावी है, परंतु इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है. उन्होंने सभी उप जिलाधिकारी/ क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिया कि इस प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लें. संबंधित थाने के स्तर से आयोजक के विरुद्ध महामारी अधिनियम आपदा अधिनियम व धारा-188 भा0द0वि0 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराएं एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं.