लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग व दुकान निर्माण के लिए सब्सिडी व ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा

अनुसूचित जाति के लोग 31 अगस्त तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

बलिया। अनुसूचित जाति की उपजाति धोबी समाज के व्यक्तियों को लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना और अनुसूचित जाति के लिए नगरीय क्षेत्रों में दुकान निर्माण में अनुदान के साथ ब्याज मुक्त ऋण का लाभ मिल सकता है. बशर्ते, आवेदक गरीबी रेखा के नीचे का होना चाहिए. योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन करते समय जाति व आय प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड, प्रोजेक्ट कास्ट तथा फोटो निर्धारित प्रारूप पर अपलोड करना होगा.
समाज कल्याण अधिकारी तिलकधारी ने बताया कि लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना की कुल लागत क्रमशः 2 लाख 16 हजार एवं एक लाख है. इसमें दस हजार का अनुदान मिलेगा और बाकी धनराशि ब्याजमुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी. जिसे 5 वर्षों में समान मासिक किस्तों में वापस करना होगा. इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में दुकान निर्माण के लिए लाभार्थी के पास व्यवसायिक स्थल पर 13.32 वर्ग मीटर स्वयं की भूमि होनी चाहिए. इसमें लाभार्थी को 78 हजार दिया जायेगा. जिसमें दस हजार की सब्सिडी मिलेगी और बाकी 68 हजार की धनराशि ब्याजमुक्त ऋण के रूप में होगी. ऋण को 10 वर्षों में समान मासिक किस्त में जमा करना होगा. योजना की विस्तृत जानकारी के लिए विकास भवन स्थित समाज कल्याण विभाग या विकासखंड पर एडीओ (समाज कल्याण) से भी संपर्क किया जा सकता है.

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