रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए पांच जुलाई तक करें आवेदन

बलिया। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को वर्ष 2019-20 में जनपद को रोजगार 256 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है. इस योजना में शिक्षित बेरोजगार तथा परंपरागत कारीगरों को विभिन्न उद्योग हेतु बैंकों के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख तक ऋण दिए जाने का प्रावधान है.
इस योजना में सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थियों को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला को 35 प्रतिशत प्रोजेक्ट कास्ट पर अनुदान देय होगा. इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में वित्त पोषित स्थापित इकाइयों को तीन वर्ष तक अधिकतम 13 प्रतिशत ब्याज दिए जाने का प्रावधान है.

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में जनपद को 200 रोजगार का लक्ष्य प्राप्त हुआ है. इस योजना के अंतर्गत सामान्य जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला को पूंजीगत बाद में वितरित धनराशि पर ब्याज विभाग द्वारा दे होगा.
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वीके सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र ऑनलाइन के माध्यम से एवं मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का आवेदन पत्र ऑनलाइन के माध्यम से 28 जून से बढ़ाकर अब 05 जुलाई तक निर्धारित किया गया है.

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