सुलह समझौते के आधार पर करें मामलों का निपटारा

शिविर के माध्यम से किया गया लोगों को जागरूक

बांसडीह(बलिया)। विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से लोगों को कानूनी जानकारी उपलब्ध कराने और न्यायालयों में मुकदमों के बोझ कम हो, इसके लिए आपसी सुलह समझौतों के आधारपर समस्याओं को सुलझाया जा सकता है.

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उक्त बातें विधिक साक्षरता की सचिव पूनम कर्णवाल ने गुरुवार को बांसडीह ब्लाक के डवाकरा हाल में शिविर मे आयी महिलाओं व पुरुषों को संवोधित करते हुए कहा. बताया कि पुलिस को घटना की जानकारी देने के बाद भी अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं होता है, तो न्यायालय मे 156(3)के तहत सक्षम न्यायालय में आवेदन करें. न्यायालय इसका सज्ञान लेगा और प्राथमिकी दर्ज होकर विधिक कारवाई भी पुलिस करेगी. उन्होंने कहा कि गरीब व अक्षम लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता के लिए अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है. आप अपना आवेदन कानूनी समिति के पास करें. उन्हें नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही आप सभी को भी ध्यान देना चाहिए कि छोटे छोटे मामलो को आपसी समझौतों के आधार पर सुलह करना चाहिए. बेवजह की परेशानियों से बचना चाहिए. इस मौके पर बालविकास परियोजना अधिकारी लीना कुमारी, अखिलेश सिंह, प्रेमनाथ सहायक विकास अधिकारी सहकारिता आदि उपस्थित रहे.