बलिया। फसल ऋण मोचन योजना के अंतर्गत जनपद के अभी भी कुछ कृषकों का ऋण माफ़ी नहीं हो सकी है. ऐसे पात्र कृषकों को अपना प्रत्यावेदन देने के लिए वेबसाइट upkisankarjrahat.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए एक और अवसर प्रदान किया गया है. योजना के तहत पात्र कृषक अपना प्रत्यावेदन फसल ऋण मोचन योजना अथवा एनपीए समाधान योजना के अंतर्गत 15 अप्रैल तक अनिवार्य रुप से पोर्टल पर पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें. जिन कृषकों का ऑनलाइन प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं होगा उनके प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा. या यूं कहें तो पात्र कृषकों के ऋण माफी का यह अंतिम अवसर होगा. दो दिन बाद यानि 15 अप्रैल के बाद ऋण माफी पोर्टल पर शिकायत एवं सुझाव सबमिट करने का लिंक बंद हो जाएगा. इसके साथ ही भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं को सुना जाना संभव नहीं हो सकेगा.
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