2 फरवरी से 15 मार्च तक जिले में धारा 144 लागू, दंडित होंगें उल्लंघन करने वाले

बलिया। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2018 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 06 फरवरी से 12 मार्च तक संपन्न कराने, 14 फरवरी शिवरात्रि के त्यौहार तथा 01व 02 मार्च को होली का त्यौहार मनाए जाने के मद्देनजर अपर जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंघल ने आज 02 फरवरी से 15 मार्च तक दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 144 लगा दी है.
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जनपद की सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान तथा परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के परिधि के अन्दर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होंगे, और न ही कोई जलूस निकालेंगे, और न ही कोई ऐसा अफवाह फैलाएंगे जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े. विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा. यह प्रतिबंध परम्परागत, समाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा.
उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा को सुचितापूर्ण, नकलविहीन सकुशल संपन्न कराए जाने की दृष्टि से 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट मशीन की दुकानें, कॉमन सर्विस सेंटर, जन सेवा केंद्र, साइबर कैफे आदि परीक्षा की तिथियों में प्रातः 5:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक बंद रहेंगे. परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, नोटबुक, इलेक्ट्रानिक गैजेट्स, डिवाइस या अन्य कोई ऐसी सामग्री जिससे परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो न तो लेकर आएंगे नही लेकर परीक्षा केंद्र में बैठेंगे. उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान के अनुसार दंडनीय अपराध होगा.

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