एडीएम ने 14 को जिला बदर का दिया आदेश

This item is sponsored by Maa Gayatri Enterprises, Bairia : 99350 81969, 9918514777

यहां विज्ञापन देने के लिए फॉर्म भर कर SUBMIT करें. हम आप से संपर्क कर लेंगे.

बलिया। गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत अपर जिला मजिस्ट्रेट मनोज सिंघल ने नरहीं थाना क्षेत्र के 8 व मनियर थाना क्षेत्र के 6 लोगों को छह महीने के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया है. पुलिस की सूचना पर जिला बदर की यह कार्रवाई हुई है. नरहीं थाना क्षेत्र के रमेश यादव, निरंजन सिंह, चुन्नू राय उर्फ उज्ज्वल राय, अंजनी राय, शुभम राय, बब्बन उर्फ अमरनाथ राय व तुलसी चौधरी को जिला बदर किया गया है. इसी तरह मनियर थाना क्षेत्र के हरेराम यादव, सुधीर उपाध्याय, सत्येंद्र राजभर, घूरा यादव, जितेंद्र यादव व स्वामीनाथ गोंड को भी छह माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है. पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को इसका अनुपालन कराने का सख्त निर्देश दिया गया है.