बलिया : बलिया जिले की एक अदालत ने ‘ऑनर किलिंग’ के तीन साल पुराने मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार सुखपुरा थाना क्षेत्र के कुर्थिया ग्राम में 21 मई 2016 को कक्षा 11 की छात्रा सरस्वती (18) की हत्या करके शव को जला दिया गया था . जले हुए शव को बोरे में भरकर एक खाली पड़ी झोपड़ी में छिपा दिया गया था.
इस मामले में चौकीदार नन्द लाल पासवान ने सरस्वती की मां दुर्गावती और चाचा बिरदा गोंड के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने मामले की छानबीन में पाया कि दुर्गावती को शक था कि उसकी बेटी के एक युवक से अवैध संबंध हैं. उसने बिरदा गोंड की मदद से उसकी हत्या कर दी.
अपर जिला न्यायाधीश प्रण विजय सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मंगलवार को दुर्गावती और बिरदा गोंड को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी.