नागरिकता देने के लिए है यह कानून न कि लेने के लिए : केतकी सिंह

उन्होंने कहा कि यह कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सताए गए अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध को नागरिकता देने के लिए है.