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बांसडीह, बलिया. जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व पुलिस अधीक्षक राजकरन नैय्यर ने सोमवार को कोतवाली परिसर बांसडीह में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत सहतवार, मनियर, बांसडीह के समस्त राजनैतिक दलों व निर्दल प्रत्याशियों के साथ ही सभासद पद के प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनाव सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश दिए.
नगर निकाय चुनाव: मतदान से 48 घंटे पूर्व से बंद रहेंगी शराब की दुकाने
बलिया. नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मतदान से 48 घंटे पूर्व से मतदान की समाप्ति तक तथा मतगणना शुरू होने से एक दिन पूर्व की शाम 6 बजे से मतगणना की समाप्ति के दिनांक को रात्रि 12 बजे तक समस्त आबकारी दुकाने (देसी तथा विदेशी शराब बीयर की थोक एवं फुटकर दुकान, मॉडल शाप, भांग एवं ताडी की दुकान) पूर्ण रूप से बंद रहेगी.
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कार्यक्रम में संशोधन किया गया है. संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, निर्वाचन की अधिसूचना 15 मार्च को जारी होगी. नामांकन की अंतिम तिथि 22 मार्च है. नामांकन पत्रों की जांच 23 मार्च को और नाम वापसी 25 मार्च तक की जा सकेगी.
विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु निर्वाचन सम्बन्धी सूचनाओं के आदान- प्रदान तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में सूचना हेतु मॉडल तहसील सदर के कक्ष संख्या-04 में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष संख्या- 05498-220535 है. विधान सभा क्षेत्र-361 बलिया नगर तथा विधान सभा क्षेत्र-360 फेफना के अन्तर्गत विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 से सम्बन्धित तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में उक्त दूरभाष संख्या पर सूचित किया जा सकता है