
बलिया। वर्ष 2015-16 में जिन भट्ठा स्वामी द्वारा ईंट भट्ठा संचालित करने के बाद भी खनन रायल्टी जमा नहीं किया गया है, वे तत्काल सितम्बर महीने में ही खनन रायल्टी जमा करें.
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वर्ष 2016-17 में केवल उन्हीं ईंट भट्ठों की खनन रायल्टी जमा करायी जाएगी, जिनके पास पर्यावरण विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र होगा. अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी खनिज मनोज सिंघल ने बताया है कि जिन भट्ठा स्वामी के पास पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण प्राप्त नही है, वे खनन कार्यालय में उपस्थित होकर आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर खनन रायल्टी जमा कराएं. यह भी बताया कि इस वर्ष कोई भी ईट भट्ठा बिना पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के भटठे का संचालन किसी भी रूप में नहीं कर सकेगा. इस आदेश का पालन नहीं करने पर कठारे वैधानिक कार्रवाई भी होगी.
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