बलिया से गणेश पाठक
शुक्रवार बीते 24 जुलाई को सीएमओ कार्यालय के बगल में स्थित प्राइवेट नर्सिग होम में अविवाहित युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया था. नवजात का सौदा 50 हजार रुपये में तय हुआ था, ऐसा जानकार लोग बता रहे हैं. नवजात के सौदे के मामले में सदर पुलिस ने एक महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. नवजात बच्ची को जिला चिकित्सालय के सिक न्यु बोर्न केयर युनिट में भर्ती करवाया गया था. बृहस्पतिवार को चाईल्ड लाईन बलिया के टीम मेम्बर कमल चौबे और कबीरु नीसा नवजात को स्वस्थ दशा में न्यायपीठ बाल कल्याण समिति बलिया के समक्ष प्रस्तुत किया.
नवजात को कोई जैविक माता-पिता संरक्षण में लेने के लिए न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए. किशोर न्याय अधिनियम के तहत नवजात को उपयुक्त संरक्षण हेतु प्रेमलता शिशुगृह मुहम्मदाबाद, गोहना में प्रवेश कराने के लिये अध्यक्ष/सदस्य प्रशांत पाडेय, राजू सिंह, अनिता तिवारी ने संयुक्त आदेश चाईल्ड लाईन बलिया को दिया.
साथ ही निदेशित किया कि नवजात को शिशुगृह में प्रवेश करवाने के बाद प्रवेश की कॉपी न्यायपीठ को प्रस्तुत करें. न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने बताया की नवजात बालिका को संरक्षण में लेने हेतु जैविक माता-पिता तीन माह के भीतर अपना दावा प्रस्तुत नहीं करते हैं तो केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण विनिमय 2017 के तहत नवजात बालिका को दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित कर दिए जाएंगे.