राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : जिलाधिकारी

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आशीष दूबे, बलिया

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आयोजित बैठक में स्पष्ट कहा कि लापरवाही किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी तहसीलदारों को धारा-34 के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए।

डीएम ने कहा कि सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से ऑनलाइन प्राप्त बैनामों का उसी दिन निस्तारण अनिवार्य है। आरसीसी पोर्टल पर प्रतिदिन मिलने वाले आवेदनों की जांच और स्कैन दस्तावेजों की समय से अपलोडिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी व्यक्ति की फाइल गायब पाई गई तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी।

सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि वे आशुलिपिकों के लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराएं और उन्हें पोर्टल पर अपलोडिंग का प्रशिक्षण दें। जो कर्मचारी 2-3 दिनों में डिजिटल कार्य सीखने में असफल रहेंगे, उनका वेतन रोक दिया जाएगा।

डीएम ने कहा कि धारा-34 के अंतर्गत तद्घोषणा में जनसुनवाई की निस्तारण अवधि 30 दिन तय है। अविवादित मामलों का निस्तारण समय से होना चाहिए और हर फाइल पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। बिना हस्ताक्षर वाली फाइल स्वीकार नहीं की जाएगी, अन्यथा जिम्मेदार कर्मचारी निलंबित होंगे।

जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि वे पोर्टल पर लंबित व निस्तारित आवेदनों का विस्तृत डेटा तैयार करें। पांच वर्ष से अधिक पुराने वादों का विशेष रूप से निस्तारण किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि निरीक्षण में लापरवाही सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में एडीएम अनिल कुमार गुप्ता, सीआरओ त्रिभुवन सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पेशकार एवं राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

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