बैरिया : क्षेत्र के नारायणगढ़ और इब्राहिमाबाद नौबरार के करीब 250 कटानपीड़ितों को पट्टा आवंटन के बाद भी उन्हें अभी तक पट्टे की जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया गया है. इस बाबत उच्च न्यायालय प्रयागराज ने बलिया के जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही से 19 दिसंबर तक स्पष्टीकरण मांगा है.
उल्लेखनीय है कि इंटक के जिलाध्यक्ष विनोद सिंह द्वारा धरना प्रदर्शन के बावजूद तहसील प्रशासन द्वारा कब्जा नहीं दिलाया गया. इसके बाद विनोद सिंह द्वारा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई.
याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमदर और न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की खंडपीठ ने डीएम बलिया और एसडीएम बैरिया से पूछा है कि पट्टा आवंटित करने के बावजूद पट्टा की भूमि पर कटानपीड़ितों को कब्जा क्यों नहीं दिलाया गया.
खंडपीठ ने जिलाधिकारी से 19 दिसंबर से पूर्व चीफ जस्टिस के समक्ष पेश होकर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है.