किराना दुकानदार पर मुकदमा दर्ज

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हल्दी,बलिया. थाना क्षेत्र के मुढ़ाडीह गांव स्थित किराना दुकानदार के यहां से शुक्रवार की शाम पकड़ी गई 54बोरी सरकारी खाद्यान्न के मामले में रविवार को जिलाधिकारी के आदेश पर बेलहरी के सप्लाई इंस्पेक्टर ने मुढ़ाडीह गांव के गायघाट निवासी किराना दुकानदार के विरुद्ध तहरीर दी. पुलिस ने किराना दुकानदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया ह.

हल्दी थाना क्षेत्र के गायघाट निवासी गया प्रसाद केसरी पुत्र दशरथ प्रसाद की किराने की दुकान से शुक्रवार की शाम 54बोरी सरकारी खाद्यान्न पकड़ा गया था. उस समय सप्लाई विभाग की टीम ने पुलिस व ग्रामीणों की मौजूदगी खाद्यान्न का गिनती कराकर थाने भेज दिया. रविवार को जिलाधिकारी के आदेश पर सप्लाई इंस्पेक्टर रत्नेश मिश्रा ने थाने में किराना दुकानदार के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया है. जिसमें ग्राम प्रधान समेत ग्रामीणों में चर्चा का विषय है कि जब गांव के सारे कोटेदार का खाद्यान्न बराबर है तो सरकारी खाद्यान्न गया प्रसाद के पास कहा सेऔर कैसे पहुँचा।इसका जबाब तो गया प्रसाद ही दे सकते हैं लेकिन सप्लाई इंस्पेक्टर रत्नेश मिश्रा की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है।ये किसी कोटेदार को बचाने के लिए गया प्रसाद को बलि का बकरा बना रहे हैं। प्रभारी थानाध्यक्ष को भी ये बात कही न कही खटक रही हैं लेकिन बिबेचना के दौरान सब सामने आ जायेगा कह कर टाल दिये।

(हल्दी से आरके की रिपोर्ट)

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