बैरिया, बलिया. जिलाधिकारी आदिति सिंह ने बैरिया के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिवकुमार वर्मा मनटन को छह माह के लिए जिलाबदर करते हुए बैरिया पुलिस को इसकी नोटिस उन्हें रिसीव कराने का निर्देश दिया है।
डीएम के आदेश में कहा गया है कि यह कार्रवाई धारा 10, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत किया गया है। अगर निर्धारित अवधि के अंदर शिवकुमार वर्मा मनटन जनपद सीमा के भीतर दिखेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
सोमवार को जिलाधिकारी के न्यायालय से जारी इस पत्र को लेकर तरह-तरह की चर्चा व्याप्त है।
(बैरिया से वीरेंद्र मिश्र की रिपोर्ट)