
Ballia Crime News: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा
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आशीष दूबे, बलिया
गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार की दोपहर आरोपी को दो वर्ष 21 दिन की सजा सुनाई है.
इसके साथ ही पांच हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है. आरोपी का नाम गुड्डू उर्फ करिया नट निवासी नकहरा थाना गड़वार है.
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आरोपी गुड्डू उर्फ करिया नट के खिलाफ वर्ष 2022 में गड़वार थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के उपरांत आरोपी गुड्डू उर्फ करिया नट को दो वर्ष 21 दिन की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही पांच हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया.
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