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बांसडीह (बलिया)। नगर पंंचायत चुनावी नामांकन के अंतिम दिन बांसडीह के उपजिलाधिकारी अनिल कुमार चतुर्वेदी ने निर्धारित से अधिक भीड़ के साथ नगर में बिना अनुमति के जुलूस निकालने, तहसील परिसर नामांकन स्थल तक आने का दोषी पाकर बाँसडीह के बिन्दु ओझा पत्नी नरेंद्र ओझा, सहतवार के सरिता सिंह पत्नी नीरज सिंह गुड़ु व रेवती से मुदिता तिवारी पत्नी अभिज्ञान तिवारी के खिलाफ धारा 171एच और आईपीसी की धारा 188 के तहत बांसडीह कोतवाली, रेवती व सहतवार में मुकदमा दर्ज कराया है.