लोक अदालत में अधिकाधिक वादकारियों को बुलाएं

जिलाधिकारी गोविन्द राजू एनएस ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि 12 नवम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर वादकारियों को नोटिस/सम्मन भेज कर यह सुनिश्चित कर ले, ताकि वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जा सके

मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत 8 को

उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष तौर पर यातायात, लघु आपराधिक, उत्तराधिकर, घेरलू हिंसा, राजस्व, मोटर दुर्घटना, चकबन्दी, स्टाम्प एवं अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौता द्वारा किया जायेगा.

राष्ट्रीय लोक अदालत 13 को

सिविल जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मृदुल दूबे ने बताया कि मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष तौर पर बैंक मामले आदि (लम्बित एवं प्री-लिटिगेशन मामले) सम्बन्धित एवं अन्य प्रकार के वादों जैसे दीवानी, फौजदारी, उत्तराधिकार, मोटर दुर्घटना एवं अन्य छोटे-छोटे वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौता के आधार पर 13 अगस्त को किया जायेगा.

राष्ट्रीय लोक अदालत 9 को

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय प्रांगण में 9 जुलाई को प्रातः 10:00 बजे से होगा. सिविल जज मृदुल दुबे ने बताया कि इसमें विशेष तौर पर विद्युत, जल, दूरभाष, जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित एवं दीवानी फौजदारी उत्तराधिकार मोटर दुर्घटना आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी.