अपहरणकर्ता गिरफ्तार, पीड़िता बरामद

अपहृता/पीड़िता के बयान के आधार पर 363, 366, 376 (3 )आईपीसी व 5एल/6पाक्सो एक्ट में अभियुक्त रामू राजभर उर्फ रसगुल्ला पुत्र रामकेवल राजभर को चालान न्यायालय किया गया.