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बलिया जिले में 31 जुलाई तक क्यों लगा धारा-144
बलिया. विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (पी०जी०)-2023 व बी०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2023-24तथा आगामी त्यौहार ईदुज्जुहा (बकरीद), मोहर्रम को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार ने बताया है कि जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 05 जून से 31जुलाई तक के लिए धारा-144 लागू किया गया है.

नगरीय चुनाव के मद्देनजर किसी भी समस्या के निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित
बलिया. रवीन्द्र कुमार जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ने आदेशित किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के अन्तर्गत इस जनपद के समस्त नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में 11.05.2023 को मतदान सम्पन्न होगा.

जिला मजिस्ट्रेट ने सुनील राजभर पुत्र रामजी राजभर निवासी कुशहारशीदपुर थाना भीमपुरा, सलीम उर्फ जाफर पुत्र अनवर अंसारी निवासी लिलकर थाना सिकन्दरपुर, संतोष राम पुत्र राजेन्द्र राम निवासी बड़का खेत कुल्हडीया थाना नरही, बसन्त यादव पुत्र सुदामा यादव निवासी बैरिया परती चिरैया मोड थाना बैरिया, शैलेश उर्फ चन्दन राजभर पुत्र अर्जुन प्रसाद निवासी मरहीं थाना चितबडागांव, नान्हू राजभर पुत्र दहिन राजभर निवासी बीबीपुर थाना चितबडागांव, अमित कुमार यादव पुत्र अखिलेश यादव निवासी शाहमुहम्मदपुर थाना रसडा, परवेज उर्फ गोलू पुत्र असलम अंसारी निवासी लिलकर थाना सिकन्दरपुर, मनीष यादव पुत्र सत्यनरायण यादव ग्राम बडागांव खुटहां थाना मनियर को जिला बदल किया है.