अपहृता/पीड़िता के बयान के आधार पर 363, 366, 376 (3 )आईपीसी व 5एल/6पाक्सो एक्ट में अभियुक्त रामू राजभर उर्फ रसगुल्ला पुत्र रामकेवल राजभर को चालान न्यायालय किया गया.
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