मैनपुरी। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग जाने के संदर्भ में जिला पंचायत सभागार मैनपुरी में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में डीएम चन्द्र पाल सिंह ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
रजिस्टर पर अंकित करना होगा खर्च
उन्होंने कहा कि जनपद में पूरी तरह से आयोग के निर्देशों का पालन किया जायेगा. नामांकन से पहले प्रत्याशियों को चुनावी खर्च के लिए अलग से बैंक एकाउंट खोलना अनिवार्य है. साथ ही चुनावी खर्च का लेखाजोखा दर्ज करने के लिए आयोग की ओर से प्रदत्त रजिस्टर भी प्रत्याशियों को दिया जायेगा. उक्त रजिस्टर पर सभी प्रत्याशियों को अपने चुनावी खर्च का अंकन करना अनिवार्य है.
स्टार प्रचार का भी जुटेगा खर्च
मतदान के तीसरे दिन सभी प्रत्याशियों को अपने पूरे चुनावी खर्च को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा. यदि चुनाव के दौरान स्टार प्रचारक प्रचार के लिए आते हैं, तो उनका भी खर्च प्रत्याशी के साथ ही जोड़ा जायेगा. जुलूस, रोड शो, वाहनों तथा सभास्थल के लिए 72 घंटे पहले अनुमति लेना अनिवार्य है. सुबह दस से शाम छह बजे तक ही लाउडस्पीकर बजेंगे.
पेड न्यूज को लेकर कमेटी का गठन
इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया द्वारा पेड न्यूज प्रकाशित करने पर निगरानी रखने को लेकर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानिटरिंग टीम का गठन किया गया है. पेड न्यूज प्रकाशित होने पर भी खर्च जोड़ा जायेगा.
प्रिंटर का नाम जरूर
प्रत्याशी जो भी पोस्टर बैनर छपवायेंगे, उसकी भी जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही प्रिंटर का नाम व कितने प्रति में संबंधित पोस्टर व बैनर प्रकाशित हुए हैं, इसका ब्यौरा देना भी अनिवार्य है.
जीपीएस से लैस रहेगी टीम
प्रत्याशियों के क्रिया—कलापों पर निगरानी रखने के लिए 127 सेक्टर मजिस्ट्रेट 22 जोनल मजिस्ट्रेट एवम 13 उडन दस्ता तैयार किये गये है।33 स्टैटिक सर्विलांस टीम का भी गठन किया गया है, जो कि जीपीएसयुक्त है. यह टीम जहां भी भ्रमण करेगी, आयोग के आब्जर्वर सीधे निगरानी रख सकेंगे.
जाति—धर्म पर भाषण दिया तो खैर नहीं
आयोग का सख्त फरमान है कि कोई भी प्रत्याशी, जाति, धर्म, भाषा व किसी व्यक्ति विशेष को लक्षित करके भाषण नहीं देगा. ऐसा पाये जाने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. वहीं प्रत्याशियों की सहूलियत के लिए सुविधा पोर्टल लांच किया गया है. नामांकन के दौरान तीन वाहनों की अनुमति रहेगी. नामांकन स्थल से 200 मीटर की दूरी पर प्रत्याशी अपना वाहन पार्किंग करना सुनिश्चित करेंगे. साड़ी व अन्य चीजों के वितरण पर पूरी तरह से रोक है. टेंडर, शिलान्यास व लोकार्पण नहीं होगा. विशेष परिस्थितियों में आयोग की अनुमति से टेंडर हो सकता है.
कंट्रोल रूम का गठन
कंट्रोल रूम का गठन कर दिया गया है. इसका नंबर 05672234120 है. बूथ पर दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी. बूथ पर मतदाताओं को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए बूथ असिस्टेंट तैनात रहेंगे. वहीं मतदान का प्रतिशत बेहतर हो सके, इसके लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे. सोशल मीडिया के जरिये मतदाताओं को जागरूक किया जायेगा. मैनपुरी की चार विधान सभा क्षेत्रों में कुल 1302664 मतदाता हैं.
मतगणना 11 को
निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम के लिए जो समय तय किया है, उसके हिसाब से मैनपुरी जनपद में 4 विधान सभा क्षेत्र के लिए नामांकन 24 जनवरी से 31 जनवरी तक किया जायेगा. नामांकन पत्र की जांच 1 फरवरी को होगी. नाम वापसी 3 फरवरी को और चुनाव चिन्ह का आवंटन 3 फरवरी को किया जायेगा. मतदान 19 फरवरी को और मतगणना 11 मार्च को होगा. इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सक्सेना, एडीएम अशोक श्रीवास्तव, एएसपी एसपी सिंह, मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार गुप्ता, जिला सूचना अधिकारी अब्दुल जहीन खां, सभी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, सभी उप जिलाधिकारी, सभी पुलिस क्षेत्राधिकारी, इन्सपेक्टर, सपा, भाजपा, बसपा, कांग्रेस, सीपीआई समेत विभिन्न राजनीतिक पार्टी के विधायक एवं जिलाध्यक्ष समेत सभी मीडिया कर्मी उपस्थित रहे.