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के के पाठक, बलिया
बलिया. अनुसूचित जाति के जो लोग उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. के बकायेदार हैं ,उनके लिए वित्त एवं विकास निगम ने नई “एकमुश्त समाधान योजना” पेश की है। इसके तहत शासन द्वारा विशेष सुविधा देकर मात्र 3 साल, 5 साल अथवा 10 साल की ऋण अदायगी पर मात्र 3 वर्ष, 5 वर्ष का साधारण ब्याज लेकर बकाये खाते को बन्द करने के निर्देश हैं।
अगर विभाग से 10 हजार रूपये का ऋण लिया गया है तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज रूपये-1200 लगाकर मात्र 11200 रूपये में अपने ऋण की अदायगी की जा सकती है. शासन द्वारा यह योजना 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक मान्य है. इस अवसर का लाभ उठाकर समयावधि में अपना ऋण जमा कर शासन की योजना से लाभान्वित हो सकते है. यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबंधक,उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम दीपक श्रीवास्तव ने दी है।
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