बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

 

Please LIKE and FOLLOW बलिया LIVE on FACEBOOK page  https://www.facebook.com/ballialivenews

बलिया से आशीष दुबे

बलिया. बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार की शाम आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

इसके साथ ही 30 हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया. अर्थदंड अदा न करने की दशा में नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. आरोपी का नाम रूपक पासवान पुत्र गणेश पासवान उदहा गांव का रहने वाला है. आरोपी के खिलाफ वर्ष 2022 में हल्दी थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था.

इसके बाद पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत किया गया. साक्ष्यों के न्यायिक परिसीलन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

इसके साथ ही 30 हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया. अर्थदंड अदा न करने की दशा में नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

Breaking News और बलिया की तमाम खबरों के लिए आप सीधे हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं.

X (Twitter): https://twitter.com/ballialive_

Facebook: https://www.facebook.com/ballialivenews 

Instagram: https://www.instagram.com/ballialive/

Website: https://ballialive.in/

अब बलिया की ब्रेकिंग न्यूज और बाकी सभी अपडेट के लिए बलिया लाइव का Whatsapp चैनल FOLLOW/JOIN करें – नीचे दिये गये लिंक को आप टैप/क्लिक कर सकते हैं.

https://whatsapp.com/channel/0029VaADFuSGZNCt0RJ9VN2v

आप QR कोड स्कैन करके भी बलिया लाइव का Whatsapp चैनल FOLLOW/JOIN कर सकते हैं.

ballia live whatsapp channel

This post is sponsored by ‘Mem-Saab & Zindagi LIVE’